उत्तराखंड में 22 सितंबर से लागू होंगी नई जीएसटी दरें, उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत।

त्योहारी सीजन में सस्ता होगा सामान और सेवाएं

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 22 सितंबर 2025 से प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर संशोधित जीएसटी दरें लागू करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं की दरों में कमी की गई है, जिससे आगामी त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है।

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशभर में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जीएसटी दरों में व्यापक कमी की है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने भी नई दरों को 22 सितंबर से लागू करने का फैसला किया है। सीएम धामी ने कहा कि इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को फायदा होगा बल्कि अर्थव्यवस्था में तेजी भी आएगी।

22 सितंबर से होगी नई दरों की शुरुआत

सचिव वित्त श्री दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कर दरों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके बाद केंद्र सरकार ने 17 सितंबर 2025 को विभिन्न अधिसूचनाएं जारी कीं। इन्हीं के अनुरूप उत्तराखंड सरकार ने भी 18 सितंबर 2025 को वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में बदलाव से संबंधित अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं।

अधिसूचनाओं के अनुसार, संशोधित जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू होंगी। सरकार का मानना है कि कर दरों में कमी आने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी होगी। इसके चलते उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी होगी और बाजार में व्यापार-व्यवसाय को नया प्रोत्साहन मिलेगा।

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अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उपभोक्ता जहां त्योहारी सीजन में कम दामों पर आवश्यक वस्तुएं खरीद पाएंगे, वहीं व्यापारी वर्ग को भी बढ़ती मांग से सीधा लाभ होगा। यह फैसला उपभोक्ताओं, व्यापारियों और राज्य की अर्थव्यवस्था – तीनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

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